
बरेली (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश सेंट्रल गैस लिमिटेड (CUGL) को नगर निगम बरेली ने बड़ा झटका देते हुए 17 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा बिना अनुमति किए गए रोड कटिंग (सड़क खुदाई) के मामले में की गई है। नगर निगम ने इस जुर्माने के साथ कंपनी को चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में राशि जमा नहीं की गई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में बनी सड़क को पहुंचाया गया नुकसान
नगर निगम के अनुसार, वार्ड नंबर 18 में विष्णु मंदिर के पीछे से लेकर सुभाष स्कूल, मोती बाजार तक आरसीसी सड़क का निर्माण कुछ महीने पहले ही करीब 24 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। लेकिन 20 अप्रैल को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि CUGL ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए इस सड़क को बिना अनुमति काटा।
अवैध रोड कटिंग से हुई 17.79 लाख की क्षति
अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार यादव और अवर अभियंता विकास साहू की जांच में स्पष्ट हुआ कि CUGL की अवैध खुदाई से सड़क को गंभीर क्षति पहुंची है। कार्यकारी अभियंता राजीव कुमार राठी द्वारा भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि इससे नगर निगम को 17.79 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक हानि हुई है। निगम ने रोड कटिंग शुल्क का आकलन कर CUGL को भुगतान के निर्देश दिए हैं।
नगरायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने मॉर्निंग वॉक के दौरान खुदाई को देखा और तत्काल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी एजेंसी नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना सड़क की खुदाई नहीं कर सकती। उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम की सख्ती बनी उदाहरण
नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब बरेली में बिना अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्णय शहर में कार्यरत अन्य एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे सभी निर्माण व खुदाई कार्य निगम की मंजूरी से ही करें।