

📅 11 जून 2025 | बरेली, उत्तर प्रदेश
✍️ रिपोर्ट: अजय सक्सेना
बरेली में शहरी विकास को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना भोजीपुरा क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया और बिना पार्किंग संचालित चार बारात घरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई।
🏗️ अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई

- ग्राम दोहना प्रीतमराय, थाना भोजीपुरा:
हितेन्द्र सिंह, पंकज गुप्ता और हरि पटेल द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउंड्रीवाल, विद्युत पोल और भूखंडों का चिन्हांकन कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। - ग्राम रम्पुरा माफी, SRMS कॉलेज के सामने:
चांद मोहम्मद द्वारा लगभग 8 बीघा क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसमें साइट ऑफिस और भूखंडों का चिन्हांकन भी शामिल है। - ग्राम भूड़ा बड़ा, बाईपास रोड बरेली:
मो. फाजिल द्वारा 6 बीघा भूमि में अवैध कॉलोनी का विकास कार्य कराया जा रहा था।
🚫 बिना पार्किंग वाले बारात घरों को किया गया सील

प्राधिकरण द्वारा जिन बारात घरों को सील किया गया है, उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं पाई गई। ये सभी प्रतिष्ठान पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित हैं:
- दिव्यानी लॉन – संचालक: श्रीमती रंजना सोलंकी
- जलसा ग्रीन – संचालक: मो. आरिफ
- आरिश लॉन – संचालक: मो. आरिश
- मन्नत लॉन – संचालक: नदाकत उल्ला खां
🧾 कार्रवाई में शामिल अधिकारी
इस अभियान का नेतृत्व प्राधिकरण के अधिकारी अजीत कुमार (अवर अभियंता), सीताराम (अवर अभियंता), रमन अग्रवाल (सहायक अभियंता), दीपक कुमार (संयुक्त सचिव) और प्रवर्तन टीम ने किया।
⚠️ प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने समस्त बैंक्वेट हॉल, बारात घर और होटल स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्वामी की होगी।
📌 निष्कर्ष:
बरेली विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई न केवल अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि शहरी सुव्यवस्था और नियोजन को भी मजबूती देती है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयों की उम्मीद की जा रही है।